Saksham Yuva Scheme 2026: हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता और रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से Saksham Yuva Scheme संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र 10+2, Graduate और Post-Graduate युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। 10+2 पास युवाओं को ₹900 प्रतिमाह, Graduate युवाओं को ₹1,500 प्रतिमाह और Post-Graduate युवाओं को ₹3,000 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता मिलता है। इसके अलावा पात्र लाभार्थियों को 100 घंटे के मानद कार्य के बदले ₹6,000 प्रतिमाह तक मानदेय भी दिया जाता है।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का हरियाणा का निवासी होना, रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना और निर्धारित आयु व पारिवारिक आय सीमा पूरी करना जरूरी है। योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन Saksham Yuva Portal या Antyodaya-SARAL Portal के माध्यम से किया जा सकता है। इच्छुक युवा आवेदन से पहले पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और योजना की सभी शर्तें अवश्य जांच लें।
Saksham Yuva Scheme
| Saksham Yuva Scheme | |
| Organization | Directorate of Employment, Government of Haryana |
| Scheme Name | Saksham Yuva Scheme |
| Beneficiaries | Unemployed Youth |
| Application Mode | Online |
| Official Portal | hreyahs.gov.in / Antyodaya-SARAL Portal |
Saksham Yuva Yojana
| सक्षम युवा योजना का मुख्य उद्देश्य | |
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Saksham Yuva Scheme का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें रोजगार से जुड़ी गतिविधियों में शामिल करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार युवाओं को केवल बेरोजगारी भत्ता ही नहीं देती, बल्कि निर्धारित मानद कार्य के बदले Honorarium भी प्रदान करती है। योजना के तहत 10+2, Graduate और Post-Graduate योग्यता रखने वाले पात्र युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार बेरोजगारी भत्ता मिलता है। इसके साथ ही पात्र लाभार्थियों को अधिकतम 100 घंटे के मानद कार्य के बदले ₹6,000 प्रतिमाह तक Honorarium दिया जाता है। इस पहल का उद्देश्य शिक्षित युवाओं को निष्क्रिय बेरोजगारी से बाहर निकालकर उन्हें उपयोगी कार्यों से जोड़ना, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना है। योजना के माध्यम से युवा अपने कौशल और शिक्षा का उपयोग करते हुए सरकारी व्यवस्था से जुड़े मानद कार्यों में योगदान दे सकते हैं। |
| सक्षम युवा योजना : कौन आवेदन कर सकता है? (पात्रता) |
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Applicant must be a domicile of Haryana. आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। |
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Applicant must be registered with the Employment Exchange. आवेदक का रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होना चाहिए। |
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Qualification should be 10+2, Graduate or Post-Graduate as applicable. आवेदक की योग्यता 10+2, स्नातक या स्नातकोत्तर होनी चाहिए। |
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Age for 10+2 applicants: 18–35 years. 10+2 उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। |
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Age for Graduate/Post-Graduate applicants: 21–35 years. स्नातक/स्नातकोत्तर उम्मीदवारों की आयु 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए। |
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Annual family income should not exceed ₹3 lakh. परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
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Applicant should not be employed in Government/Private/Self-employment. आवेदक सरकारी/निजी नौकरी या स्वरोजगार में नहीं होना चाहिए। |
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Applicant should not be a regular student in a full-time course. आवेदक किसी पूर्णकालिक पाठ्यक्रम का नियमित विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। |
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Applicant should not have been dismissed from Government service. आवेदक को सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया होना चाहिए। |
| छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना के लाभ | ||
| Qualification / योग्यता | Unemployment Allowance / बेरोजगारी भत्ता | Honorarium / मानदेय |
|---|---|---|
| 10+2 / 12वीं पास | ₹900/month / ₹900 प्रति माह | ₹6,000/month / ₹6,000 प्रति माह |
| Graduate / स्नातक | ₹1,500/month / ₹1,500 प्रति माह | ₹6,000/month / ₹6,000 प्रति माह |
| Post-Graduate / स्नातकोत्तर | ₹3,000/month / ₹3,000 प्रति माह | ₹6,000/month / ₹6,000 प्रति माह |
| महत्वपूर्ण दस्तावेज | |
| Document Name / दस्तावेज़ का नाम | Requirement / आवश्यकता |
|---|---|
| Passport Size Photograph / पासपोर्ट साइज फोटो | Applicant’s Recent Photograph / आवेदक का हालिया फोटो |
| Signature / हस्ताक्षर | Applicant’s Signature / आवेदक के हस्ताक्षर |
| Aadhaar Card / आधार कार्ड | Identity Proof / पहचान प्रमाण |
| Domicile Certificate / निवास प्रमाण पत्र | Haryana Domicile Proof / हरियाणा निवास का प्रमाण |
| Family ID / PPP / परिवार पहचान पत्र | Parivar Pehchan Patra / परिवार पहचान पत्र |
| Birth Certificate / Matric Certificate / जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक प्रमाण पत्र | Date of Birth Proof / जन्म तिथि का प्रमाण |
| Highest Qualification Certificate / उच्चतम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र | Degree / Provisional Degree / Certificate / डिग्री, प्रोविजनल डिग्री या प्रमाण पत्र |
| Employment Registration Certificate / रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र | Employment Exchange Registration Proof / रोजगार कार्यालय पंजीकरण का प्रमाण |
| Income Certificate / आय प्रमाण पत्र | Family Income Proof / पारिवारिक आय का प्रमाण |
| Other Required Documents / अन्य आवश्यक दस्तावेज़ | As applicable / आवश्यकता के अनुसार |
| Saksham Yuva Scheme के लिए आवेदन कैसे करें? | |
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सक्षम युवा पोर्टल पर पंजीकरण कैसे करें?
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Important Links
| Application Form | Login | Registration |
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| FAQs : Saksham Yuva Scheme |
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1. Saksham Yuva Scheme क्या है? यह हरियाणा सरकार की योजना है, जिसके तहत पात्र शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और निर्धारित मानद कार्य के बदले Honorarium दिया जाता है। 2. Saksham Yuva Scheme में कितना बेरोजगारी भत्ता मिलता है? 10+2 को ₹900, Graduate को ₹1,500 और Post-Graduate उम्मीदवारों को ₹3,000 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता मिलता है। 3. क्या इसके अलावा Honorarium भी मिलता है? हाँ। पात्र लाभार्थियों को निर्धारित 100 घंटे के Honorary Work के बदले ₹6,000 प्रतिमाह तक Honorarium दिया जाता है। 4. Saksham Yuva Scheme के लिए आयु सीमा क्या है? 10+2 उम्मीदवारों के लिए 18–35 वर्ष और Graduate/Post-Graduate उम्मीदवारों के लिए 21–35 वर्ष की आयु निर्धारित है। 5. Family Income कितनी होनी चाहिए? आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 6. क्या दूसरे राज्य के युवा आवेदन कर सकते हैं? नहीं। योजना के लिए आवेदक का Haryana Domicile होना आवश्यक है। 7. आवेदन किस माध्यम से किया जाता है? आवेदन ऑनलाइन माध्यम से Saksham Yuva/HREX या संबंधित Antyodaya-SARAL प्रक्रिया के जरिए किया जा सकता है। |




