Bihar Jalashay Matsyaki Vikas Scheme 2025 : बिहार जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना के माध्यम से बिहार सरकार के द्वारा मछली पालन और मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए सब्सिडी दे रही है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा इस योजना को शुरू किया है, ताकि मछली उत्पादन और भी अच्छे ढंग से हो सके।
Bihar Jalashay Matsyaki Vikas Scheme के माध्यम से सरकार के द्वारा 50 से लेकर 70% तक सब्सिडी दे रही है, मछली पालन के लिए दिया जा रहा है। Bihar Matsyaki Vikas Yojana 2025 के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार के द्वारा कोशिश किया जा रहा है। इसके लिए आप आवेदन करना चाहते हो, तो 31/08/2025 तक कर सकते हो, जिसकी जानकारी हमने नीचे बताया है। Bihar Jalashay Matsyaki Vikas Scheme 2025 को लेकर सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए घोषणा कर दिया गया है। इसके अलावा बिहार जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना 2025 को लेकर सोशल मीडिया में ट्वीट करके भी बताया है।
वित्तीय वर्ष 2025 – 26 के लिए, "जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना" अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किये जाते है। योजना हेतु आवेदन https://t.co/ly3OA1H3vd पर ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.08.2025 तक ।@renu_bjp@IPRDBihar@HorticultureBih@vijayaias #fish pic.twitter.com/4yH669MUW3
— Animal & Fisheries Resources Dept., Bihar (@BiharAFRD) June 25, 2025
Bihar Jalashay Matsyaki Vikas Scheme 2025 को लेकर इस आर्टिकल में हम डीटेल्स जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जैसे की बिहार जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना क्या है, मुख्य उद्देश्य के बारे में, लाभ एवं विशेषताएं, महत्वपूर्ण दस्तावेज योग्यताएं और आवेदन की प्रक्रिया आदि चीजों को विस्तार पूर्वक आपके समक्ष हम रखेंगे।
Table of Contents
Bihar Jalashay Matsyaki Vikas Scheme 2025 – Overview
योजना का नाम | बिहार जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना 2025 |
विभाग | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार |
उद्देश्य | मछली पालन को बढ़ावा देना, ग्रामीण रोजगार सृजन और मत्स्य उत्पादन बढ़ाना |
लाभार्थी | बिहार के मछुआरे, किसान, SC/ST वर्ग, व्यक्तिगत/समूह आवेदक |
सब्सिडी | – संचयन आधारित मत्स्य प्रग्रहण: 60% (सभी वर्ग) – केज अधिष्ठापन: सामान्य – 60%, SC/ST – 80% |
आवेदन की अंतिम तिथि | 31 अगस्त 2025 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (fisheries.bihar.gov.in) |
महत्वपूर्ण दस्तावेज | आधार कार्ड, जाति/आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, जलाशय संबंधित दस्तावेज़ |
लागू जिले | बाँका, जमुई, सासाराम, कैमूर, मुंगेर, लखीसराय |
Bihar Jalashay Matsyaki Vikas Scheme 2025
बिहार जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना के बारे में बात करें तो लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा इस योजना को शुरू किया है, ताकि मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके और गांव में रहने वाले यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार मिल सके। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य के जलाशयों में संचयन आधारित मत्स्य आखेट तथा केज आधारित मत्स्य पालन तकनीकों के माध्यम से मत्स्य उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करना है।
बिहार जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना का उद्देश्य
बिहार जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार दिया जा सके। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास इस योजना के तहत किया जा रहा है।
Bihar Jalashay Matsyaki Vikas Scheme के माध्यम से सरकार के द्वारा 50 से लेकर 70% तक सब्सिडी दे रही है, मछली पालन के लिए दिया जा रहा है। Bihar Matsyaki Vikas Yojana 2025 के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार के द्वारा कोशिश किया जा रहा है। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हो तो 31 अगस्त 2025 तक आप आवेदन कर सकते हो।
बिहार जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी
लाभ का प्रकार | सब्सिडी (%) | अतिरिक्त विवरण |
---|---|---|
संचयन आधारित मत्स्य प्रग्रहण (0.06 लाख/हेक्टेयर) | 60% (सभी वर्गों के लिए) | – |
जलाशय में केज अधिष्ठापन (₹3 लाख/केज) | सामान्य वर्ग – 60% SC/ST – 80% | शेष राशि बैंक ऋण/स्वयं वहन |
Bihar Jalashay Matsyaki Vikas Scheme 2025 : महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- भूमि या जलाशय से संबंधित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है।
जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना लागू होने वाले प्रमुख जिले
यह योजना दक्षिणी बिहार के उन जिलों में लागू की जा रही है, जहां उपयुक्त जलाशयों की उपलब्धता है। ये जिले हैं:
- बाँका
- जमुई
- सासाराम
- कैमूर
- मुंगेर
- लखीसराय
कौन कर सकता है आवेदन?
बिहार जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रताएं होनी चाहिए:
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- मछुआरे और किसान दोनों आवेदन के लिए पात्र हैं।
- व्यक्तिगत लाभार्थी, जलाशय के बंदोबस्तदार, या समूह (ग्रुप लीडर) आवेदन कर सकते हैं।
- समूह में केज आधारित मत्स्य पालन के लिए आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
बिहार जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना : महत्वपूर्ण तिथियां
- ऑनलाइन आवेदन शुरू: आवेदन प्रक्रिया पहले से चालू है।
- अंतिम तिथि: 31 अगस्त 2025
- कार्यान्वयन वर्ष: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए योजना स्वीकृत है।
सब्सिडी और केज की सुविधा
बिहार जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना 2025 के अंतर्गत लाभार्थियों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता दी जाएगी:
- जलाशयों की मत्स्य उत्पादकता बढ़ाने के लिए ₹0.06 लाख/हेक्टेयर की इकाई लागत पर 60% सब्सिडी।
केज आधारित पालन के लिए
- सामान्य वर्ग को ₹3 लाख/केज की लागत पर 60% अनुदान।
- SC/ST वर्ग को 80% अनुदान।
- शेष राशि लाभार्थी को स्वयं या बैंक ऋण के माध्यम से वहन करनी होगी।
- व्यक्तिगत आवेदक अधिकतम 18 केज और समूह में प्रति सदस्य 6 केज (कुल अधिकतम 72 केज) तक स्थापित कर सकते हैं।
बिहार जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड में करना अनिवार्य है। नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:
- सबसे पहले fisheries.bihar.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर “मत्स्य योजनाओं हेतु आवेदन” टैब पर क्लिक करें।
- “पंजीकरण करें” विकल्प चुनें और अपना मोबाइल नंबर व OTP डालकर रजिस्ट्रेशन करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद, लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारियाँ सावधानीपूर्वक भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें।
Bihar Matsyaki Vikas Yojana 2025 के लाभ और विशेषताएं
- Bihar Matsyaki Vikas Yojana 2025 की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है।
- इसके लिए आप आवेदन करना चाहते हो, तो 31/08/2025 तक कर सकते हो।
- Bihar Jalashay Matsyaki Vikas Scheme 2025 को लेकर सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए घोषणा कर दिया गया है।
- सामान्य वर्ग को ₹3 लाख/केज की लागत पर 60% अनुदान और SC/ST वर्ग को 80% अनुदान।
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FAQs-Bihar Jalashay Matsyaki Vikas Scheme 2025
Q1. बिहार जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना 2025 का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इस योजना का उद्देश्य राज्य के जलाशयों में संचयन आधारित और केज आधारित मत्स्य पालन तकनीकों के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है।
Q2. बिहार जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना 2025 के लिए कौन पात्र है?
उत्तर: बिहार के स्थायी निवासी किसान, मछुआरे, जलाशय के बंदोबस्तदार, व्यक्तिगत आवेदक और समूह के रूप में कार्यरत लोग इस योजना के लिए पात्र हैं।
Q3. केज मत्स्य पालन में अधिकतम कितने केज की अनुमति मिलती है?
व्यक्तिगत लाभार्थी: अधिकतम 18 केज
समूह लाभार्थी: प्रति सदस्य 6 केज (कुल अधिकतम 72 केज)
Q4. बिहार जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना 2025 के तहत सब्सिडी कितनी मिलती है?
सामान्य वर्ग को 60% सब्सिडी
अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को 80% सब्सिडी
यह सब्सिडी ₹3 लाख प्रति केज की इकाई लागत पर दी जाती है।
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