PM Fasal Bima Yojana : फसल बीमा में बड़ा अपडेट! जानें नया नियम

PM Fasal Bima Yojana 


PM Fasal Bima Yojana :
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाले पात्र फसल नुकसान से वित्तीय सुरक्षा देने वाली प्रमुख सरकारी योजना है। नए निर्देशों के अनुसार यदि किसान की जमीन, बोई गई फसल या अन्य जरूरी जानकारी राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर गलत दर्ज होती है और बाद में इसी वजह से बीमा क्लेम में विवाद या भुगतान की समस्या आती है, तो संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था की जवाबदेही तय की जाएगी।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान की जानकारी और सहमति की पुष्टि के बाद ही फसल बीमा पॉलिसी जारी की जानी चाहिए।  केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के हित के लिए कई प्रकार की योजनाएं और सुविधा लाती है, उसी प्रकार से इस योजना को लाया गया है। 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से या प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को कई प्रकार का नुकसान झेलना पड़ता है।

इस योजना की खास बात यह है कि किसान को पूरी बीमा प्रीमियम राशि अपनी जेब से नहीं देनी होती। PMFBY के निर्धारित ढांचे के अनुसार खरीफ की खाद्यान्न और तिलहन फसलों में किसान का अधिकतम हिस्सा बीमित राशि का 2%, रबी में 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों में 5% तक होता है। 

उसे राहत देने के लिए ही Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana का आरंभ किया गया है। इस योजना के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन शुरू कर सकते हो। pmfby.gov.in पोर्टल की शुरुआत इस योजना से सभी संबंधित जानकारी आपको देश के ऑफिसियल वेबसाइट या इस पोर्टल से ले सकते हो।

PM Fasal Bima Yojana 

Pradhanmantri Fasal Bima Yojana
Scheme Name Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)
Main Benefit Financial protection against eligible crop losses
Farmer Consent Required before issuing the policy
Application Mode Online & Offline
Website pmfby.gov.in

 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम से होने वाले फसल नुकसान के आर्थिक जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना है। खेती में सूखा, बाढ़, अत्यधिक बारिश, ओलावृष्टि, चक्रवात, जलभराव जैसी परिस्थितियों के कारण किसानों की पूरी फसल या उत्पादन प्रभावित हो सकता है। ऐसे समय में फसल बीमा किसानों के लिए आर्थिक सहारा प्रदान करता है।

इस योजना के माध्यम से किसानों को कम प्रीमियम पर अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की सुविधा मिलती है, जबकि पात्र प्रीमियम का बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जाता है। योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर बनाए रखना, फसल नुकसान के बाद आर्थिक संकट को कम करना और उन्हें अगली फसल की तैयारी के लिए सहायता देना है। साथ ही, इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में जोखिम कम करके किसानों को खेती जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना भी है।

किन फसलों को मिलेगा लाभ? 
Crop Category / Examples

Food Crops – Paddy, Wheat, Bajra, Maize

धान, गेहूं, बाजरा, मक्का

Pulses – Gram, Arhar, Moong, Urad, Lentil

चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर

Oilseeds – Mustard, Groundnut, Sesame, Soybean

सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन

Commercial Crops – Cotton, Sugarcane etc.

कपास, गन्ना आदि

Horticultural Crops – Vegetables, Fruits etc.

आलू, प्याज, फल एवं सब्जियां

महत्वपूर्ण: वास्तविक रूप से कौन-सी फसल PMFBY के तहत बीमित होगी, यह संबंधित राज्य/जिले की अधिसूचना और उस सीजन के लिए अधिसूचित फसलों पर निर्भर करता है।

Eligibility Details

Applicant should be an eligible farmer growing an insured/notified crop.

पात्र किसान जो बीमित/अधिसूचित फसल की खेती करता हो

Cultivated land and relevant records should be available.

खेती की भूमि और संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए

The crop should be notified under PMFBY in the concerned area.

फसल संबंधित क्षेत्र में PMFBY के तहत अधिसूचित होनी चाहिए

Insurance must be obtained within the prescribed time limit.

निर्धारित समय सीमा के भीतर बीमा कराया जाना आवश्यक है

Farmer consent/confirmation is required for policy issuance.

पॉलिसी जारी करने के लिए किसान की सहमति/पुष्टि आवश्यक है

Valid bank account details may be required for claim payment.

क्लेम भुगतान के लिए वैध बैंक खाता विवरण जरूरी हो सकता है

Required land, identity and crop-related documents should be available.

आवश्यक भूमि, पहचान और फसल संबंधी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए

The crop recorded on the portal should match the actual sown/proposed crop.

पोर्टल पर दर्ज फसल वास्तविक बोई गई/प्रस्तावित फसल से मेल खानी चाहिए

PM Fasal Bima Yojana के तहत कितना मिलेगा लाभ? 

PM Fasal Bima Yojana में मिलने वाली राशि: किसान को कोई निश्चित ₹10,000 या ₹20,000 नहीं मिलते। क्लेम की राशि बीमित फसल, बीमित राशि, क्षेत्र और हुए नुकसान के आकलन के आधार पर तय होती है। किसान को आवेदन के समय अपनी फसल के लिए लागू बीमा राशि और प्रीमियम की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए।

स्थिति किसान को मिलने वाला लाभ
सूखा पात्र फसल नुकसान होने पर बीमा क्लेम
बाढ़ पात्र नुकसान के अनुसार बीमा सहायता
ओलावृष्टि नियमों के अनुसार फसल नुकसान का क्लेम
अत्यधिक बारिश पात्र नुकसान पर बीमा लाभ
चक्रवात अधिसूचित जोखिम के अनुसार क्लेम
जलभराव पात्र फसल नुकसान पर सहायता
बुवाई/रोपाई न हो पाना लागू शर्तों के अनुसार दावा
कटाई के बाद नुकसान निर्धारित नियमों के तहत पात्र होने पर लाभ
पूर्ण/गंभीर फसल नुकसान नुकसान के आकलन के आधार पर पात्र बीमा क्लेम

ध्यान रखें: ₹9,800 सरकार द्वारा किसान को नकद नहीं दिया जाता। उदाहरण में ₹10,000 के कुल प्रीमियम में किसान का हिस्सा ₹200 और शेष ₹9,800 सरकारों द्वारा वहन किए जाने की बात समझाई गई है। यह क्लेम राशि नहीं, बल्कि प्रीमियम में सरकार की हिस्सेदारी है।

किन नुकसान पर फसल बीमा का फायदा मिलेगा? 
  • यदि अधिसूचित क्षेत्र में प्रतिकूल मौसम या प्राकृतिक आपदा के कारण किसान फसल की बुवाई/रोपाई नहीं कर पाता है, तो लागू नियमों और शर्तों के अनुसार बीमा लाभ मिल सकता है।
  • खेत में खड़ी फसल को सूखा, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, अत्यधिक बारिश या अन्य अधिसूचित जोखिम से नुकसान होने पर बीमा लाभ मिल सकता है।
  • किसी क्षेत्र में ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना जैसी स्थानीय आपदा से फसल प्रभावित होने पर लागू PMFBY प्रावधानों के अनुसार नुकसान का आकलन किया जा सकता है।
  • कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी फसल को कुछ निर्धारित प्राकृतिक जोखिमों से नुकसान होने पर, लागू शर्तों के अनुसार बीमा दावा किया जा सकता है।
  • फसल को नुकसान होने के बाद किसान को लागू नियमों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में नुकसान की सूचना संबंधित माध्यम से देनी चाहिए।
  • नुकसान की जानकारी मिलने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नुकसान का आकलन किया जाता है।
  • आकलन के आधार पर किसान पात्र है या नहीं और कितनी राशि देय होगी, यह निर्धारित किया जाता है।
  • क्लेम स्वीकृत होने के बाद पात्र राशि किसान के पंजीकृत बैंक खाते में भेजी जाती है।
फसल बीमा कैसे कराएं और किन बातों का रखें ध्यान? 
  • Step 1: सबसे पहले पात्रता और अधिसूचित फसल जांचें।
  • Step 2: आवेदन का माध्यम चुनें।
  • Step 3: जमीन और फसल की जानकारी दें।
  • Step 4: दस्तावेज तैयार रखें।
  • Step 5: किसान की जानकारी की पुष्टि करें।
  • Step 6: पॉलिसी में फसल का नाम देखें।
  • Step 7: गलत जानकारी होने पर तुरंत सुधार कराएं।
  • Step 8: रसीद सुरक्षित रखें।
  • Step 9: अंतिम तारीख का इंतजार न करें।
How to Apply For PM Fasal Bima Yojana 

Online आवेदन कैसे करें?

Step 1: सबसे पहले PMFBY के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
Step 2: Farmer/Applicant से संबंधित विकल्प चुनें।
Step 3: यदि नया किसान पंजीकरण उपलब्ध है तो आवश्यक जानकारी भरकर Registration पूरा करें।
Step 4: अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार/पहचान संबंधी जानकारी और अन्य मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
Step 5: अपनी खेती की जमीन और फसल से संबंधित सही विवरण भरें।
Step 6: जिस फसल का बीमा कराना है, उसका विवरण ध्यानपूर्वक जांचें।
Step 7: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
Step 8: लागू प्रीमियम और अन्य विवरण की जांच करें।
Step 9: आवेदन Submit करें और उपलब्ध होने पर Application/Policy Receipt डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।
Step 10: पॉलिसी जारी होने के बाद उसमें दर्ज फसल और भूमि का विवरण जरूर जांचें। कोई गलती होने पर तुरंत संबंधित बैंक/संस्था से संपर्क करें।

Offline आवेदन कैसे करें?

1. अपने नजदीकी बैंक शाखा, सहकारी समिति या अधिकृत CSC पर जाएं।
2. PMFBY के तहत उपलब्ध आवेदन/बीमा सुविधा के बारे में जानकारी लें।
3. अपनी भूमि और फसल का सही विवरण उपलब्ध कराएं।
4. आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
5. बीमा पॉलिसी में दर्ज फसल और भूमि की जानकारी की पुष्टि करें।
6. किसान की सहमति के बाद ही पॉलिसी जारी होने की प्रक्रिया पूरी करवाएं।
7. आवेदन/पॉलिसी की रसीद अवश्य लें।

Important Documents Required
दस्तावेज़ (Document) उद्देश्य (Purpose)
आधार कार्ड (Aadhaar Card) पहचान सत्यापन (Identity Verification)
मोबाइल नंबर (Mobile Number) संचार एवं OTP/अपडेट के लिए (Communication & OTP/Updates)
बैंक खाता विवरण (Bank Account Details) क्लेम/बीमा भुगतान के लिए (Claim/Insurance Payment)
भूमि रिकॉर्ड/भूमि दस्तावेज़ (Land Record / Land Documents) खेती की भूमि के सत्यापन के लिए (Verification of Cultivated Land)
फसल विवरण (Crop Details) बीमित फसल के सत्यापन के लिए (Verification of Insured Crop)
KCC विवरण, यदि लागू हो (KCC Details, if applicable) कृषि/क्रेडिट संबंधी जानकारी के लिए (Relevant Agricultural/Credit Information)
पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photograph) आवेदन/पहचान के लिए, जहां आवश्यक हो (Application/Identification, where required)
अन्य राज्य-विशिष्ट दस्तावेज़ (Other State-Specific Documents) संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अनुसार (As prescribed by the concerned authority)
किसानों को कितना Premium देना होगा? 
चरण फसल/प्रीमियम विवरण किसान का अधिकतम हिस्सा ₹10,000 के उदाहरण में किसान का हिस्सा
Step 1 खरीफ खाद्यान्न, दलहन और तिलहन 2% ₹200
Step 2 रबी खाद्यान्न और तिलहन 1.5% ₹150
Step 3 वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलें 5% ₹500
Step 4 किसान के हिस्से से ऊपर की पात्र प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार की निर्धारित हिस्सेदारी शेष राशि सरकारों द्वारा वहन की जाती है

जरूरी बात: 2%, 1.5% और 5% किसान के अधिकतम प्रीमियम हिस्से की सामान्य दरें हैं। वास्तविक प्रीमियम, बीमित राशि और लागू फसल की जानकारी संबंधित राज्य/जिले की अधिसूचना के अनुसार जरूर जांचें।

घर बैठे PM Fasal Bima Yojana का Status कैसे Check करें? 
Step 1 सबसे पहले PM Fasal Bima Yojana के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
Step 2 वेबसाइट के Farmer Corner से किसान से संबंधित उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं का विकल्प चुनें।
Step 3 अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और उपलब्ध होने पर OTP के माध्यम से लॉगिन करें।
Step 4 लॉगिन के बाद Application Status या Claim Status से संबंधित विकल्प चुनें।
Step 5 जिस सीजन में आपने फसल बीमा कराया है, उसका वर्ष और सीजन चुनें। उदाहरण के लिए Kharif 2026
Step 6 पोर्टल पर मांगी गई पॉलिसी, आवेदन या अन्य जानकारी दर्ज करें।
Step 7 अब स्क्रीन पर आवेदन या क्लेम से संबंधित उपलब्ध स्थिति दिखाई दे सकती है।
Step 8 यदि पोर्टल पर स्टेटस/क्लेम की जानकारी दिखाई देती है तो उसका स्क्रीनशॉट या उपलब्ध रिकॉर्ड सुरक्षित रख लें।
समस्या होने पर क्या करें?

अगर ऑनलाइन स्टेटस चेक करने में परेशानी आती है तो किसान अपने संबंधित बैंक, बीमा कंपनी, CSC या कृषि विभाग से संपर्क कर सकता है। उपलब्ध आधिकारिक सहायता माध्यमों का उपयोग करना बेहतर है।

सबसे जरूरी बात: फसल बीमा कराने के बाद केवल आवेदन करना पर्याप्त नहीं है। किसान को पॉलिसी में दर्ज फसल, जमीन और क्षेत्रफल की जानकारी भी जरूर जांचनी चाहिए, ताकि बाद में क्लेम के समय गलत विवरण की वजह से परेशानी न हो।

Important Links

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Insurance Premium Calculator Click Here
Krishi Rakshak Portal & Helpline (KRPH) Click Here
 Learning Management System (LMS) Click Here
YESTECH – Live crop observations & photographs Click Here
Weather Information Network Data System (WINDS) Click Here
Collection of Real time Observations and Photographs of Crops Click Here
Crop Loss Assessment Platform (CLAP) Click Here
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FAQs :PM Fasal Bima Yojana 

PM Fasal Bima Yojana 2026 क्या है?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को अधिसूचित फसल और लागू जोखिमों के कारण होने वाले फसल नुकसान से वित्तीय सुरक्षा देने वाली सरकारी फसल बीमा योजना है।

PM Fasal Bima Yojana 2026 की आखिरी तारीख क्या है?

राजस्थान के खरीफ 2026 अपडेट में आवेदन की अंतिम तारीख 16 अगस्त 2026 बताई गई है। अन्य राज्यों और फसलों की अंतिम तारीख अलग हो सकती है, इसलिए स्थानीय अधिसूचना जांचना जरूरी है।

PMFBY में किसान को कितना प्रीमियम देना होता है?

खरीफ खाद्यान्न और तिलहन फसलों के लिए किसान का अधिकतम हिस्सा 2%, रबी में 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों में 5% तक है।

फसल खराब होने पर कितना पैसा मिलेगा?

क्लेम की राशि पहले से निश्चित नहीं होती। यह बीमित राशि, फसल, क्षेत्र और निर्धारित नुकसान आकलन के आधार पर तय होती है।

PMFBY में कौन-कौन से नुकसान कवर होते हैं?

योजना के तहत लागू प्रावधानों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं और अधिसूचित जोखिमों से होने वाले फसल नुकसान को कवर किया जा सकता है। सटीक कवरेज राज्य और अधिसूचित फसल/जोखिम के अनुसार देखना चाहिए।

PMFBY Application Status कैसे देखें?

PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर Application Status विकल्प के माध्यम से आवेदन की स्थिति जांची जा सकती है।

PMFBY का Premium कैसे Calculate करें?

आधिकारिक PMFBY वेबसाइट पर Insurance Premium Calculator उपलब्ध है, जिसमें वर्ष, सीजन, योजना, राज्य, जिला, फसल और क्षेत्र जैसी जानकारी भरकर प्रीमियम की गणना की जा सकती है।

PMFBY की Helpline क्या है?

PMFBY के आधिकारिक पोर्टल पर शिकायत, फसल नुकसान की सूचना और सहायता के लिए 14447 नंबर दिया गया है।

PM Fasal Bima Yojana में आवेदन कहां करें?

किसान PMFBY पोर्टल, बैंक, CSC, सहकारी समिति या संबंधित अधिकृत माध्यम से आवेदन कर सकता है।

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