UP Laghu Sochai Yojana 2025 : UP लघु सिंचाई योजना 2025, जानें आवेदन प्रक्रिया व लाभ

UP Laghu Sochai Yojana 2025

UP Laghu Sochai Yojana 2025 : उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना की शुरुआत कर दी गई है, जहां पर इस योजना के माध्यम से फसलों की सिंचाई के लिए ही बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के लघु सिंचाई विभाग ने किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब राज्य में चल रही बोरिंग योजनाओं (जिसमें उथले, मध्यम और गहरे नलकूप शामिल हैं) के नियमों में बदलाव किया गया है।

इस योजना में खास ध्यान अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों पर रखा गया है। इन किसानों को अपनी कृषि भूमि पर नलकूप बनवाने के लिए सरकार 90% तक की सब्सिडी देगी। उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई योजना 2025 (Uttar Pradesh Laghu Sinchai Yojana 2025) के तहत अब हर जाति और वर्ग के किसानों को अपने खेतों में सिंचाई की सुविधा के लिए सरकारी अनुदान दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना 2025 के अंतर्गत तीन अलग-अलग उप-योजनाएँ शुरू की हैं। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को उनके क्षेत्र की भूमि की गहराई के अनुसार बोरिंग (नलकूप) निर्माण पर आर्थिक सहायता दी जाती है।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 62 जिलों में करीब 2100 नए नलकूप लगाए जाएं, ताकि अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके और खेती को लाभदायक बनाया जा सके। UP Laghu Sochai Yojana 2025 को और भी डिटेल से जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहो।

Uttar Pradesh Laghu Sinchai Yojana 2025 को लेकर इस आर्टिकल के माध्यम से जैसे की मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, किन को इसका लाभ दिया जाएगा, महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में, इस योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताओं के बारे में और आप आवेदन कैसे करोगे आदि चीजों को लेकर विस्तार पूर्वक हम आपके समक्ष रखेंगे।

Table of Contents

Uttar Pradesh Laghu Sinchai Yojana 2025 : Overview

श्रेणीविवरण
योजना का नामउत्तर प्रदेश लघु सिंचाई योजना 2025 (UP Laghu Sinchai Yojana 2025)
लॉन्च करने वाली संस्थाउत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग
मुख्य उद्देश्यकिसानों को खेतों में बोरिंग/नलकूप लगवाने के लिए आर्थिक सहायता देना
किसानों को मिलने वाली सब्सिडीसामान्य किसान – 70%
SC/ST किसान – 90%
कुल उप-योजनाएं3 (उथले, मध्यम, और गहरे नलकूप फ्री बोरिंग योजना)
बोरिंग की गहराई के अनुसार अनुदान30 मीटर तक – ₹12,500 से ₹19,000
30–60 मीटर – ₹1,53,000
60–110 मीटर – ₹1,78,000
लाभार्थी किसान वर्गलघु, सीमांत एवं SC/ST किसान
उथले नलकूप योजना में अनुदान₹5,000–₹10,000 (बोरिंग)
₹4,500–₹9,000 (पंप)
₹3,000 (पाइप सिस्टम)
मध्यम गहराई योजना में अनुदान₹75,000 (बोरिंग)
₹10,000 (पाइप)
₹68,000 (ऊर्जीकरण)
गहरे नलकूप योजना में अनुदान₹1,00,000 (बोरिंग)
₹10,000 (पाइप)
₹68,000 (ऊर्जीकरण)
पात्रताउत्तर प्रदेश के लघु/सीमांत किसान, भूमि पंजीकृत एवं प्रधानमंत्री किसान पोर्टल से जुड़े किसान
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन आवेदन https://minorirrigationup.gov.in/
संपर्क नंबर0522-2286627 / 2286601 / 2286670
ईमेलmilu-up@nic.in
पतालघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ – 226001

UP Laghu Sochai Yojana 2025

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना की शुरुआत किसने के हित के लिए की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। समय-समय पर सरकार के द्वारा किसानों के हित के लिए कई प्रकार की योजनाएं लाती रहती है। उनमें से एक Cm Minor Irrigation Scheme की शुरुआत की गई है, जिसके तहत सरकार के द्वारा सिंचाई करने के लिए किसानों को लाभ दिया जाता है।

प्रदेश सरकार ने किसानों की सिंचाई संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार खेतों में बोरिंग करवाने और सिंचाई व्यवस्था सुधारने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता (अनुदान) दे रही है।

विभाग द्वारा इस वर्ष जिले में उथले बोरिंग के लिए 2300 बोरिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन किसानों की बढ़ती रुचि को देखते हुए अब तक 5405 से अधिक आवेदन विभाग के पोर्टल पर प्राप्त हो चुके हैं। पिछले वर्ष सरकार ने 3000 किसानों को इस योजना के तहत बोरिंग की सुविधा उपलब्ध कराई थी और सभी पात्र किसानों को लाभ दिया गया था। किसी भी आवेदन को लंबित नहीं रखा गया था।

फिलहाल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है, और पात्र किसान अभी भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बता दूं कि तो अगले वित्तीय वर्ष में उसे प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना 2025 के अंतर्गत तीन अलग-अलग उप-योजनाएँ शुरू की हैं। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को उनके क्षेत्र की भूमि की गहराई के अनुसार बोरिंग (नलकूप) निर्माण पर आर्थिक सहायता दी जाती है।

किसानों को मिलने वाला अनुदान

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत प्रदेश के किसान नीचे दी गई तीन श्रेणियों में से अपनी भूमि के अनुसार अनुदान प्राप्त कर सकते हैं:

बोरिंग की गहराईअनुदान की राशि (₹ में)
30 मीटर तक (उथली बोरिंग)₹12,500 से ₹19,000 तक
30 मीटर से 60 मीटर (मध्यम गहराई बोरिंग)₹1,53,000 तक
60 मीटर से 110 मीटर (गहरी बोरिंग)₹1,78,000 तक

इस अनुदान का उद्देश्य किसानों को उनके खेतों में निजी सिंचाई व्यवस्था स्थापित करने में मदद करना और मानसून पर निर्भरता को कम करना है।

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना की 3 प्रमुख उप-योजनाएँ

उत्तर प्रदेश उथले नलकूप फ्री बोरिंग योजना

  • इसके तहत 30 मीटर तक की गहराई वाले नलकूपों की बोरिंग मुफ्त कराई जाती है।

उत्तर प्रदेश मध्यम गहराई नलकूप फ्री बोरिंग योजना

  • इस श्रेणी में 30 से 60 मीटर तक की गहराई वाले नलकूपों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश गहरे नलकूप फ्री बोरिंग योजना

  • इसमें 60 से 110 मीटर तक की गहराई वाले नलकूपों की बोरिंग लागत पर सरकार अनुदान देती है।

सब्सिडी का प्रावधान

  • इस योजना में सरकार किसानों को बोरिंग की लागत पर 90% तक का अनुदान प्रदान कर रही है।
  • सामान्य वर्ग के किसानों को बोरिंग लागत का 70% तक का योगदान दिया जाएगा।
  • जबकि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के किसानों को 90% तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

यह सहायता किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी क्योंकि इससे उनकी सिंचाई लागत में भारी कमी आएगी और फसल उत्पादन अच्छे से हो सके।

Uttar Pradesh Laghu Sinchai Yojana का मुख्य उद्देश्य

उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई योजना 2025 का मकसद राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत किसानों को खेतों में नलकूपों (बोरिंग) की सुविधा दी जाती है ताकि वे मानसून पर पूरी तरह निर्भर न रहें। इसका सीधा उद्देश्य खेती को अधिक उत्पादनशील बनाना और किसानों को आत्मनिर्भर करना है।

इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें:

  • किसानों को अपनी जमीन पर निजी सिंचाई सुविधा स्थापित करने में मदद देना।
  • छोटे और सीमांत किसानों को फसल उत्पादन के लिए लगातार जल आपूर्ति सुनिश्चित करना।
  • राज्य के सभी कृषि क्षेत्रों में सिंचाई तंत्र को मजबूत बनाना।
  • वर्षा पर निर्भरता कम करके उत्पादन और आमदनी दोनों बढ़ाना।
  • जल संरक्षण और भूजल स्तर बनाए रखने के लिए जागरूकता बढ़ाना।
  • विभाग द्वारा किसानों को नलकूप (उथले, मध्यम या गहरे) निर्माण में आर्थिक सहायता और तकनीकी सहयोग देना।
  • वर्षा जल संचयन और सतही जल के उपयोग को बढ़ावा देना ताकि जल संकट को रोका जा सके।
  • किसानों को मुफ्त लघु सिंचाई/बोरिंग की सुविधा प्रदान करना।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार चाहती है कि हर किसान के पास अपनी फसल के लिए पर्याप्त जल स्रोत हो और राज्य का कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर बन सके।

Uttar Pradesh Laghu Sinchai Yojana के पात्रता (Eligibility Criteria)

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • केवल लघु और सीमांत किसान ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • आम हितग्राही (0.2 हेक्टेयर भूमि वाले) भी आवेदन करने के पात्र हैं।
  • अन्य राज्यों के किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
  • किसान का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या स्वच्छ किसान सेवा पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है।
  • किसानों को उत्तर प्रदेश भूजल पोर्टल पर अपने बोरिंग का पंजीकरण कराना होगा।
  • आवेदन केवल जल जीवन मिशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
  • SC/ST वर्ग के किसानों के लिए किसी प्रकार की भूमि सीमा तय नहीं है।
  • प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • यदि किसी किसान ने पहले मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना का लाभ लिया है, तो वह बैंक ऋण चुकाने के बाद ही आपको इसका लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के आवश्यक दस्तावेज

आवेदक से पहले नीचे दिए गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जांच ले, जो इस प्रकार से हैं:

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता डीटेल्स
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • जमीन से जुड़े दस्तावेज

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना की तीन उप-योजनाओं का वर्गीकरण

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सिंचाई जरूरतों को पूरा करने के लिए तीन उप-योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं के ज़रिए छोटे और सीमांत किसानों को बोरिंग करवाने, पंप लगाने और पाइप सिस्टम तैयार करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। आइए जानते हैं, कौन सी योजना में कितना फायदा मिलेगा….

उत्तर प्रदेश उथले नलकूप फ्री बोरिंग योजना

इस योजना की शुरुआत साल 1985 में हुई थी। इसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों को उनके खेतों में 30 मीटर तक की गहराई वाले नलकूप लगवाने में मदद करना है, ताकि वे अपनी फसलों को समय पर सिंचाई कर सकें।

इस योजना में किसानों को अलग-अलग श्रेणी के हिसाब से सहायता राशि दी जाती है:

लाभ का प्रकारलघु किसानसीमांत किसानSC/ST किसान
बोरिंग के लिए सहायता₹5,000₹7,000₹10,000
पंपसेट के लिए सहायता₹4,500₹6,000₹9,000
पाइप सिस्टम के लिए सहायता₹3,000₹3,000₹3,000

इस योजना का फायदा केवल लघु और सीमांत किसानों को ही मिलेगा। इससे किसानों को सिंचाई की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है।

उत्तर प्रदेश मध्यम गहराई नलकूप फ्री बोरिंग योजना

इस योजना को 2004 में शुरू किया गया था। इसमें 31 से 60 मीटर गहराई तक के नलकूपों की बोरिंग कराई जाती है। यह योजना लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के माध्यम से लागू की जाती है।

इस योजना में सभी श्रेणी के किसान आवेदन कर सकते हैं और उन्हें बोरिंग, पाइप सिस्टम और बिजली कनेक्शन (ऊर्जीकरण) के लिए सहायता दी जाती है।

सहायता का प्रकारराशि (₹ में)
नलकूप निर्माणकुल लागत का 50% या अधिकतम ₹75,000
जल वितरण प्रणाली (पाइप सिस्टम)₹10,000
नलकूप ऊर्जीकरण (बिजली कनेक्शन)₹68,000

इस योजना के तहत एक किसान को कुल मिलाकर ₹1.53 लाख तक का अनुदान मिल सकता है।

उत्तर प्रदेश गहरे नलकूप फ्री बोरिंग योजना

यह योजना 1982 से लागू है और समय-समय पर इसमें सुधार किए गए हैं। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा पहुंचाना है जहाँ पानी जमीन के बहुत नीचे (61 मीटर या उससे अधिक गहराई) पर होता है। इस योजना में सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं।

सहायता का प्रकारराशि (₹ में)
नलकूप निर्माणलागत का 50% या अधिकतम ₹1,00,000
पाइप सिस्टमलागत का 50% या अधिकतम ₹10,000
नलकूप ऊर्जीकरण (बिजली कनेक्शन)अधिकतम ₹68,000

इस तरह इस योजना के तहत एक किसान को कुल ₹1.78 लाख तक की सहायता मिल सकती है।

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना 2025 — तीनों उप-योजनाओं की तुलना

योजना का नामशुरुआत वर्षबोरिंग की गहराईअनुदान की राशि (₹ में)
उत्तर प्रदेश उथले नलकूप फ्री बोरिंग योजना198530 मीटर तकबोरिंग – ₹5,000 से ₹10,000
पंपसेट – ₹4,500 से ₹9,000
पाइप सिस्टम – ₹3,000
उत्तर प्रदेश मध्यम गहराई नलकूप फ्री बोरिंग योजना200431 मीटर से 60 मीटर तकनलकूप – अधिकतम ₹75,000
पाइप सिस्टम – ₹10,000
ऊर्जीकरण – ₹68,000
कुल: ₹1.53 लाख तक
उत्तर प्रदेश गहरे नलकूप फ्री बोरिंग योजना198261 मीटर से 110 मीटर या अधिकनलकूप – ₹1,00,000
पाइप सिस्टम – ₹10,000
ऊर्जीकरण – ₹68,000
कुल: ₹1.78 लाख तक

Mukhyamantri Laghu Sinchai Yojana UP Online Registration कैसे करें

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना 2025 के लिए आवेदन करना चाहते हो, तो उससे पहले जान लो कि आप इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हो। तो नीचे विस्तार पूर्वक से हमने बताया है:

  • सबसे पहले आपको इसके ऑफिशल वेबसाइट https://minorirrigationup.gov.in/ में जाना होगा।
  • आपके सामने इसका ऑफिशल वेबसाइट देखने को मिलेगा, इस योजना के अंदर तीन अप योजनाएं हैं। यह आपको पता है, उनमें से एक योजना को सेलेक्ट करना होगा, जिसके लिए आप आवेदन करना चाह रहे हो।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
  • अब आपको login के लिए अपनी आईडी और पासवर्ड बनानी होगी।
  • लोगिन करने के बाद, आपके सामने इसका आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा।
  • जहां आपसे जोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना होगा।
  • आवेदन पत्र को भरने के बाद, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसके स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
  • सबमिट करने से पहले एक बार फिर से उसे चेक कर लो।
  • सबमिट करने के बाद, आवेदन रसीद को डाउनलोड कर ले या प्रिंटआउट निकाल ले।

हेल्पलाइन नंबर

लघु सिंचाई विभाग हेल्पलाइन नंबर : 0522 2286627, 0522 2286601, 0522 2286670.

लघु सिंचाई विभाग फैक्स : 0522 2286932

लघु सिंचाई विभाग हेल्पलाइन ईमेल : milu-up@nic.in.

पता:
लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश
तृतीय तल, उत्तर विंग, जवाहर भवन,
लखनऊ 226001.

Conclusion

UP Laghu Sochai Yojana 2025 को लेकर डिटेल पूर्वक से हमने बात किया है, इसे संबंधित सभी प्रकार की जानकारी इस आर्टिकल के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया है। ताकि, इसे हमारे सभी प्रकार की जानकारी इसी आर्टिकल में आपको मिल सके।

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UP Laghu Sinchai Yojana 2025 – FAQs

Q1. मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना 2025 क्या है?

यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों को अपने खेतों में नलकूप (बोरिंग) बनवाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकें।

Q2.मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना का लाभ कौन-कौन किसान ले सकते हैं?

केवल उत्तर प्रदेश के लघु, सीमांत, और अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) किसान इस योजना के पात्र हैं।

Q3. मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कितनी उप-योजनाएं हैं?

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत तीन उप-योजनाएं हैं:
उत्तर प्रदेश उथले नलकूप फ्री बोरिंग योजना
उत्तर प्रदेश मध्यम गहराई नलकूप फ्री बोरिंग योजना
उत्तर प्रदेश गहरे नलकूप फ्री बोरिंग योजना

Q4. मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत कितना अनुदान मिलता है?

किसानों को बोरिंग की गहराई के अनुसार ₹12,500 से ₹1,78,000 तक का अनुदान दिया जाता है।

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